सागर धनख ड़ हत्याकांड के मुख्य आरोपी ओलिम्पियन सुशील पहलवान को आज एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिल गयी. रोहिणी के सत्र न्यायलय ने पत्नी के इलाज के लिए अंतराष्ट्रीय पहलवान रहे सुशील पहलवान को 12 नवंबर तक के लिए एक लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। सुशील पहलवान की तरफ से अधिवक्ता पावस पियूष और सुमीट शौक़ीन ने अदालत में पक्ष रखा। दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान जमानत देने का विरोध किया। अदालत मे सुशील पहलवान के वकीलों ने उनकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार 5 नवंबर को ऑपेरशन होना है।
दिल्ली पुलिस द्वारा फाइल की गयी चार्जशीट में कहा गया है कि सुशील कुमार और उनके सहयोगियों द्वारा सोनू के साथ सागर धनखड़ को 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ले जाया गया, जहाँ आधे घंटे से अधिक समय तक पीटा गया। सोनू भागने में सफल रहा लेकिन सागर की चोट लगने से मौत हो गई। इस मामले में कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अधिवक्ता पावस पियूष और सुमीत शौक़ीन ने अदालत को बताया कि इस मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल हो गया है।
सेशन जज शिवाजी आनंद ने अपने आदेश में कहा है कि यह अंतरिम जमानत मानवीय आधार पर दी जा रही है। अभियुक्त की पत्नी की चिकित्सा स्थिति और दो नाबालिग बच्चे के तथ्य पर विचार करते हुए यह न्यायालय का विचार है कि ऑपरेशन के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक होगी।
उसे 12.11.2022 तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि अंतरिम जमानत की अवधि 13.11.2022 को समाप्त होने के साथ ही जेल अधीक्षक से सामने समर्पण कर देंगे।