सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने देश के अगले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।
यह याचिका मुरसालिन असिजीत शेख ने दायर की थी, जो आज सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने इस याचिका पर आज ही सुनवाई करने की मांग करते हुए कहा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर को शपथ लेने वाले हैं, इसलिए इस याचिका पर आज ही सुनवाई की जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने आज दोपहर बाद याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि कोरोना काल में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक सीनियर एडवोकेट के पेश होने पर मामले को टैग कर दिया जबकि उसी मामले में जब जूनियर वकील पेश हुआ तो टैग नहीं किया गया। तब चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपने इसका कोई साक्ष्य पेश किया है। तब याचिकाकर्ता के वकील ने कल यानि 3 नवंबर तक सुनवाई टालने की मांग की। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको जो कहना है आज कहें, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने आज सुनवाई टालने की मांग की। तब कोर्ट ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की शिकायत राष्ट्रपति से भी की थी जिसकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विभिन्न बार एसोसिएशन ने निंदा की थी।